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गुरूवार, 29 मई, 2025
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ओडिशा सरकार ने महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश लेने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

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भुवनेश्वर, 21 मई (भाषा) ओडिशा सरकार ने महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश के लिए बुधवार को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा इसे मंजूरी दिए जाने के बाद दिशा-निर्देश सार्वजनिक किए गए।

इसमें कहा गया है कि 180 दिनों का मातृत्व अवकाश अपेक्षित प्रसव तिथि (ईडीडी) से तीन महीने पहले और बच्चे के जन्म के छह महीने के भीतर लिया जा सकता है।

इसे एक बार में या कई चरणों में लगातार लिया जा सकता है।

हालांकि, इसमें यह भी कहा गया है कि प्रसव किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा सुविधा में ही होना चाहिए।

दिशानिर्देश में कहा गया है कि अगर कोई महिला सरकारी कर्मचारी प्रसव के समय सेवा में नहीं थी और बाद में शामिल हुई, तो वह अपने बच्चे के छह महीने का होने तक मातृत्व अवकाश ले सकती है। ऐसे मामलों में, मातृत्व अवकाश 180 दिनों से कम हो सकता है।

मातृत्व अवकाश दो से कम बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है।

भाषा सुरेश खारी

खारी

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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