scorecardresearch
Monday, 13 January, 2025
होमदेशओडिशा सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की

ओडिशा सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की

Text Size:

भुवनेश्वर, 13 जनवरी (भाषा) ओडिशा सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये की मासिक पेंशन और अन्य लाभ की सोमवार को घोषणा की।

दो जनवरी को, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, भारत रक्षा नियम या भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियमों के तहत आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए और जेल गए लोगों के लिए मासिक पेंशन का प्रावधान घोषित किया।

राज्य के गृह विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि पेंशन के साथ-साथ राज्य सरकार आपातकाल के दौरान जेल गए सभी लोगों के चिकित्सा खर्च का वहन करेगी। इसमें कहा गया है कि एक जनवरी 2025 तक जीवित सभी लोगों को पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

पच्चीस जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच आपातकाल का विरोध करने के कारण सैकड़ों लोगों को देश भर की विभिन्न जेलों में डाल दिया गया।

पेंशन जीवित व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर की जाएगी, भले ही वे जेल में कितने भी समय तक रहे हों। वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रावधानों के अनुसार मुफ्त चिकित्सा उपचार का लाभ भी उठा सकते हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि लाभ एक जनवरी, 2025 से प्रभावी होंगे और उस तारीख से पहले किसी भी अवधि के लिए कोई लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।

भाषा आशीष मनीषा

मनीषा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments