भुवनेश्वर, तीन फरवरी (भाषा) भुवनेश्वर की एक अदालत ने भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने के जुर्म में तीन महिलाओं सहित नौ बांग्लादेशियों को दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा मंगलवार को सुनाई।
यह फैसला भुवनेश्वर के उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सुनाया।
दो साल के कठोर कारावास के अलावा, अदालत ने नौ बांग्लादेशियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
ओडिशा पुलिस द्वारा जारी एक बयान में विशेष अभियोजक रश्मिरंजन ब्रह्मा ने कहा कि राशि का भुगतान न करने पर प्रत्येक को दो महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, बांग्लादेशी नागरिकों को आठ मार्च, 2025 को भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था।
भाषा नोमान संतोष
संतोष
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