बेरहामपुर, 20 दिसंबर (भाषा) ओडिशा के गंजम जिले में ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव को चावल और सीमेंट की हेराफेरी के मामले में शुक्रवार को यहां एक विशेष सतर्कता अदालत ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत पंचायत को चावल की आपूर्ति की गई।
अदालत के विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ पांडा ने बताया कि सतर्कता अदालत के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार साहू ने चंदनपुर ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव बिजय प्रधान (62) पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उन्होंने बताया कि अदालत ने 16 गवाहों की जांच और दस्तावेजों की पुष्टि के बाद बिजय प्रधान को दोषी ठहराया।
पंचायत में विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले चावल व सीमेंट का दुरुपयोग किए जाने के आरोप लगने के बाद सतर्कता टीम ने 16 अक्टूबर, 2007 को भंडारण की आकस्मिक जांच की थी। सत्यापन के दौरान टीम ने पाया कि लगभग 198 क्विंटल चावल का दुरुपयोग हुआ था।
टीम ने 64 बोरी सीमेंट की हेराफेरी का भी पता लगाया था।
सतर्कता टीम ने 26 दिसंबर 2007 को बिजय प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
भाषा यासिर रंजन
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