नोएडा, आठ दिसंबर (भाषा) गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में सोमवार को कुख्यात अपराधी सुंदर भाटी समेत 10 दोषियों को नौ-नौ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में कासना थाना पुलिस ने सुंदर भाटी और उसके गिरोह के 10 सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने सुंदर भाटी (निवासी घंघोला), सिंहराज, विकास पंडित, योगेश, ऋषिपाल, बॉबी उर्फ शेर सिंह, सोनू, यतेन्द्र चौधरी, अनूप भाटी और दिनेश भाटी को दोषी ठहराया।
उन्होंने बताया कि इनमें से सात आरोपी पहले से ही जेल में बंद थे। सोमवार को सुनवाई में सुंदर भाटी, सिंहराज और ऋषिपाल पेश हुए, सजा सुनाई जाने के बाद सिंहराज और ऋषिपाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि सुंदर भाटी को रिहा कर दिया गया, क्योंकि वह इस मामले में जेल में रहते हुए अपनी सजा पहले ही पूरी कर चुका था।
भाषा सं शोभना
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