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Friday, 27 December, 2024
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OTT प्लेटफार्म्स और डिजिटल मीडिया अब होंगे सूचना मंत्रालय के नियंत्रण में, नोटिफिकेशन जारी

इन नियमों के अधीन ऑनलाइन विषय-वस्तु प्रदाताओं (ऑनलाइन सामग्री प्रकाशित करने वाले संगठनों) द्वारा उपलब्ध कराए गए दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम और ऑनलाइन प्लेटफार्म पर समाचार और करेंट अफेयर्स होंगे.

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नई दिल्ली: ऑनलाइन मीडिया को लेकर मोदी सरकार की ओर से बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें दृष्य-श्रव्य (देखे-सुने जाने वाले) कार्यक्रम और समचार व करेंट अफेयर्स अब सूचना मंत्रालय के नियंत्रण में लाए जाएंगे.

इसे कार्य आंबंटन एक्ट 1961 के अधीन लाया जा रहा है और 357वां संशोधन अधिनियम 2020 कहा गया है.

इन नियमों के अधीन ऑनलाइन विषय-वस्तु प्रदाताओं (ऑनलाइन सामग्री प्रकाशित करने वाले संगठनों) द्वारा उपलब्ध कराए गए दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम और ऑनलाइन प्लेटफार्म पर समाचार और करेंट अफेयर्स के कंटेंट शामिल होंगे. जो अब से सूचना मंत्रालय के अधीन रेग्युलेट किए जाएंगे.

इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की ओर से अनुच्छेद 77 के खंड (3) के तहत कार्य आबंटन नियम, 1961 में संशोधन किया जा रहा है. इसे कार्य आबंटन 357वां संशोधन नियम 2020 नाम दिया गया है. जो तुरंत लागू होगा.

बता दें कि हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने ऑनलाइन मीडिया के लिए रग्युलेशन लाने की बात कही थी. और टीवी रेग्युलेशन को लेकर पर्याप्त नियम होने की बात कही थी.

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