नोएडा (उप्र), 15 सितंबर (भाषा) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगले हफ्ते प्रस्तावित ग्रेटर नोएडा यात्रा से पहले गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने इलाके में निजी ड्रोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि जिले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत प्रतिबंध के एहतियाती उपाय के तहत आगे बढ़ाये जाने की संभावना है।
पुलिस ने बताया कि इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 21 से 25 सितंबर तक आयोजित हो रहे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) का राष्ट्रपति के उद्घाटन करने की उम्मीद है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) हृदेश कठेरिया ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी आदेश में कहा, ‘‘भारत की राष्ट्रपति और अन्य अति विशिष्ट लोगों (वीआईपी) की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर निजी ड्रोन के परिचालन को प्रतिबंधित करना आवश्यक है।’’
उन्होंने आदेश में कहा, ‘‘मैं यह आदेश जारी करता हूं कि किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा 20 से 25 सितंबर तक ड्रोन परिचालित नहीं किया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।’’
दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने, जुलूस और प्रदर्शनों पर भी प्रतिबंध लगाये गए हैं।
गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने पांच सितंबर को एक आदेश जारी कर आगामी उत्सवों और महत्वपूर्ण सभाओं के दौरान शांति व सौहार्द्र बनाये रखने के लिए छह से 15 सितंबर तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी थी।
अधिकारी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में इस महीने प्रस्तावित यूपीआईटीएस और ‘मोटोजीपी बाइक रेस’ के रूप में दो अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के मद्देनजर इन प्रतिबंधों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हाल में किसानों के प्रदर्शन और भीड़भाड़ वाले अन्य कार्यक्रम हुए हैं।
भाषा
सुभाष अविनाश
अविनाश
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