लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण के चलते राज्य में लागू कोरोना कर्फ्यू में सुबह सात बजे से शाम बजे तक की ढील दी है हालांकि, शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी.
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने रविवार को गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए आदेश जारी किया है. तिवारी ने अपने आदेश में कहा है कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर एक जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक गतिविधियां संचालित होंगी.
आदेश में उन्होंने कहा है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक लागू रहेगा और इसके साथ ही शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी/ कोरोना कर्फ्यू लागू होगा. इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
राज्य सरकार ने 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने का पूर्व में आदेश दिया था. एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तब कहा था, ‘आंशिक कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिल रही है. इसके दृष्टिगत इसकी अवधि को बढ़ाया जा रहा है.’
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में चार मई से किस्तों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगातार बढ़ाया जा रहा है. इसके पहले शुरू में शनिवार और रविवार और बाद में शुक्रवार की रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक के लिए सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया था. चार मई के बाद से लगातार कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई जा रही थी.
हालांकि, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन जिलों में एक हफ्ते या ज्यादा से ऐक्टिव कोविड मामलों की संख्या 600 से अधिक है वहां कर्फ्यू जारी रहेगा. जब कोरोना मामलों की संख्या इन जिलों में 600 से नीचे आएगी तो कोरोना कर्फ्यू खुद खत्म हो जाएगा. इन जिलों में मेरठ, लखनऊ, गाजियाबाद, बरेली, गौतमबुद्ध नगर सहित कुल 20 जिले शामिल हैं.
ये हैं गाइडलाइन्स
>>कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे.
>>निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे.
>>औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे.
>>सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी.
>>स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे.
>>रेस्टोरेंट्स से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी. इसके अलावा हाई-वे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबा व ठेल/खोमचे वालों को खोलने वालों को अनुमति मास्क व दो गज दूरी के साथ होगी.
>>कन्टेन्मेंट ज़ोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु न हों.
>>अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी खुले में कोई भी विक्रय न किया जाए.
>>समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी.
>>कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे.
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