नयी दिल्ली, 16 जनवरी (भाषा) केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपना कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से ‘मिशन कर्मयोगी’ के ऑनलाइन मंच पर पाठ्यक्रम करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।
मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब उसने पाया कि पहले के आधिकारिक निर्देशों में निहित प्रावधानों का अर्थ यह निकाला जा रहा था कि मंत्रालयों/विभागों/अन्य संगठनों (एमडीओ) में सरकारी कर्मचारियों को आईजीओटी (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) कर्मयोगी मंच पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में दाखिला और उन्हें करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता है।
मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि ये निर्देश ‘‘आईजीओटी कर्मयोगी पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होते हैं’’।
भारत सरकार नागरिकों की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से सिविल सेवाओं की क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग (एनपीसीएससीबी) या मिशन कर्मयोगी लागू कर रही है।
सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और मंत्रालयों को जारी आदेश में कहा गया है कि आईजीओटी कर्मयोगी मंच का इरादा संस्थागत और व्यक्तिगत योग्यता आवश्यकताओं में सामंजस्य स्थापित करना है और कभी भी, कहीं भी सीखने को लोकतांत्रिक बनाना है।
आदेश में कहा गया है कि सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस स्पष्टीकरण को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं।
भाषा सुरभि रंजन
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