नयी दिल्ली, 31 मार्च (भाषा) दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बृहस्पतिवार को फैसला किया कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि हालांकि डीडीएमए लोगों को परामर्श जारी करके भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाने के लिए कह सकती है।
दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता है।
उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की बैठक में यह फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में काफी कमी आई है जिसके बाद यह निर्णय किया गया है।
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नोमान पवनेश
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