नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में 25 साल के कारावास की सजा काट रहे अपराधी विकास यादव की अंतरिम जमानत चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी है।
यह याचिका न्यायमूर्ति एम. एम. सुन्दरेश और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष एक जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी।
पीठ ने कहा, ‘‘हालांकि याचिकाकर्ता की मां की शारीरिक स्थिति के संबंध में दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी गई हैं, लेकिन हम अंतरिम जमानत की अवधि को चार सप्ताह और बढ़ाने के पक्ष में हैं।’’
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत अवधि के विस्तार के लिए चिकित्सा आधार पर कोई और छूट नहीं दी जाएगी।
न्यायालय ने इस साल 24 अप्रैल को यादव को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए आठ मई तक अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन बाद में इसे तीन बार (क्रमश: आठ मई, 19 मई और 17 जून को) विस्तार दिया गया था।
यादव के वकील ने 24 अप्रैल को शीर्ष अदालत द्वारा उस पर लगाई गई शर्तों में से एक का हवाला दिया।
उन्होंने जमानत की उस शर्त में ढील मांगी, जिसके अनुसार यादव को अंतरिम जमानत अवधि के दौरान गाजियाबाद स्थित अपने घर पर ही रहना है।
वकील ने कहा कि यादव की मां की पहले ही सर्जरी हो चुकी है और वह (मुवक्किल) बीमार मां के आगे के उपचार के लिए चिकित्सकीय सलाह लेना चाहता है।
उन्होंने यादव की करीब 23 साल की कैद का हवाला दिया।
पीठ ने कहा, ‘‘चौबीस अप्रैल, 2025 के आदेश के तहत पहले लगाई गई उस शर्त में ढील दी जाती है, जिसके तहत यादव को अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान अपने आवास पर ही रहना था, लेकिन याचिकाकर्ता को यह ढील मां को अस्पताल लाने-ले जाने के लिए ही मिलेगी।’’
शीर्ष अदालत ने 24 अप्रैल को यादव को उसकी बीमार मां से मिलने के लिए अंतरिम जमानत दी थी और निर्देश दिया था कि एम्स के चिकित्सकों के मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी जांच की जाए।
विकास यादव उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डी पी यादव का बेटा है।
भाषा सुरेश अविनाश
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