नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए कर कानूनों को सरल बनाने के लिए नयी वैकल्पिक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था पेश की है.
इसके तहत 2.5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त रहेगी. 2.5 से पांच लाख तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा, लेकिन 12,500 रुपये की छूट बने रहने से इस सीमा तक की आय पर कर नहीं लगेगा.
पांच से साढ़े सात लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत, साढ़े सात से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत, 10-12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 12.5 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 25 प्रतिशत की दर से आयकर का प्रस्ताव है.
पंद्रह लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगेगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था वैकल्पिक है. टैक्स ढांचे को सरल बनाया जाएगा. नई कर व्यवस्था में डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स को हटाया जाएगा.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि इस बजट में किए गए नए टैक्स बदलाव काफी प्रगतिशील, बोल्ड और अभूतपूर्व हैं. नया टैक्स रिफॉर्म सामान्य लोगों से कर के बोझ को कम करेगा. यह पूरे विश्व में एक नए टैक्स सिस्टम के लिए एक रास्ता होगा.
The new tax reforms introduced in the Budget this year are extremely progressive, bold and unprecedented in nature.
This new tax regime will reduce tax burden on common man. It will pave the way for an efficient tax system, in sync with the best practises in the world.
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2020
नयी कर व्यवस्था इस प्रकार है:
0 से 2.5 लाख रुपये तक – कर मुक्त
2.5 से 5 लाख तक – 5 प्रतिशत
5 से 7.50 लाख तक -10 प्रतिशत
7.5 से 10 लाख तक – 15 प्रतिशत
10 से 12.5 लाख तक -20 प्रतिशत
12.5 से 15 लाख तक -25 प्रतिशत
15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर – 30 प्रतिशत
करीब पौने तीन घंटे लंबे बजट भाषण के आखिर में गला खराब होने की वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आखिरी दो- तीन पृष्ठ नहीं पढ़ पाई और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से उसे पढ़ा मानकर सदन के पटल पर रख दिया.
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)