नई दिल्ली: किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए सोशल मीडिया पर एक ‘टूलकिट’ साझा करने में कथित तौर पर संलिप्त रही निकिता जैकब ने अग्रिम जमानत के लिए सोमवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया.
टूलकिट साझा करने के मामले में वह जलवायु कार्यकर्ता के साथ आरोपी हैं. जैकब पर राजद्रोह के आरोप हैं.
जैकब की अर्जी सुनवाई के लिए मंगलवार को अतरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के समक्ष आने की संभावना है.
उन्हें 17 फरवरी को बंबई उच्च न्यायालय से तीन हफ्तों के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली थी. साथ ही, उन्हें दिल्ली में उस अदालत का रुख करने को कहा गया था, जहां यह मामला दायर है.
दिल्ली में सत्र अदालत ने 25 फरवरी को एक अन्य सह आरोपी शांतनु मुलुक को नौ मार्च तक के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था. अदालत नौ फरवरी को मुलुक की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी.
मुलुक को 16 फरवरी को बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ से 10 दिनों के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली थी. उन्होंने 23 फरवरी को दिल्ली की अदालत का रुख किया था.
कथित राजद्रोह एवं अन्य आरोपों को लेकर दिशा, मुलुक और जैकब के खिलाफ मामला दायर किया गया है.
दिशा रवि को दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ ने पिछले महीने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया था.