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Thursday, 19 December, 2024
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पंजाब में कोविड-19 के चलते 30 अप्रैल तक लगा नाइट कर्फ्यू, राजनीतिक रैलियों पर भी होगी रोक

कर्फ्यू रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. यह कर्फ्यू पूरे राज्य में 30 अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान राजनीतिक रैलियों इत्यादि पर भी रोक रहेगी.

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नई दिल्ली. देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के बाद अब पंजाब ने भी नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है. कर्फ्यू रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. यह कर्फ्यू पूरे राज्य में 30 अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान राजनीतिक रैलियों इत्यादि पर भी रोक रहेगी.

बता दें कि मंगलवार को दिल्ली ने भी नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी. दिल्ली में भी कर्फ्यू इस महीने यानी 30 अप्रैल तक जारी रहेगा. देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,03,558 नए मामले सामने आए हैं और 478 लोगों की मौत हुई है. कोविड-19 के देश में कुल मामले 1,25,89,067 हो गए हैं जिनमें से 7,41,830 सक्रिय मामले हैं.

कोविड के लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए पीएम मोदी ने भी पिछले रविवार को उच्च स्तरीय बैठक की और पांच स्तरीय रणनीति बनाकर इसे गंभीरता से लागू करने की बात कही थी. इनमें जांच, संपर्कों का पता लगाना, उपचार, कोविड बचाव संबंधी सावधानियां और वैक्सिनेशन शामिल है.

कोरोना के कारण अभी स्कूलों को भी कई राज्यों में खोले जाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है. दिल्ली में स्कूलों में छात्रों को न बुलाने के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश ने भी कोरोनावायरस संक्रमण के चलते कक्षा एक से कक्षा आठ तक के सभी परिषदीय एवं निजी विद्यालयों को 11 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिये हैं. इस अवधि में इन विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य बंद रहेगा. हालांकि, शिक्षक प्रशासनिक कार्यों के लिए स्कूल आते रहेंगे.


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