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Saturday, 5 October, 2024
होमदेशएनआईए की विशेष अदालत ने जाली नोटों के तस्कर को दोषी करार दिया

एनआईए की विशेष अदालत ने जाली नोटों के तस्कर को दोषी करार दिया

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पटना, 26 मार्च (भाषा) बिहार की राजधानी पटना स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने जाली भारतीय मुद्रा (एफआईसीएन) की तस्करी के लिए एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है।

एनआईए के एक प्रवक्ता के अनुसार, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कामिरुज्जमां को शुक्रवार को अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में फरवरी 2019 में मालदा के जुलकर शेख के कब्जे से चार लाख रुपये मूल्य की एफआईसीएन जब्त की गई थी।

जांच के बाद 2019 और 2020 में छह आरोपियों के खिलाफ चार चार्जशीट दाखिल की गई थी।

इससे पहले, इस मामले में तीन आरोपियों शाहनवाज शेख, मन्नालाल चौधरी और सलीम एसके को फरवरी 2022 में आठ साल कैद की सजा सुनाई गई थी।

कामिरुज्जमां ने सह-आरोपी सलीम से नकली नोट एकत्र कर जुलकर शेख के माध्यम से बेतिया भेजे थे।

वह इस मामले में एफआईसीएन तस्करी के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। उसके खिलाफ सोमवार को सजा की घोषणा की जाएगी।

भाषा

अनवर

पारुल

पारुल

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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