चंडीगढ़: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने प्रतिबंधित संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की यहां मौजूद संपत्ति शनिवार को जब्त कर ली. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि ‘संपत्ति जब्त करने संबंधी नोटिस’’ खालिस्तान समर्थक पन्नू के चंडीगढ़ स्थिति आवास के बाहर लगाया गया.
यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत की गई है.
नोटिस में कहा गया है, ‘‘चंडीगढ़ के सेक्टर 15-सी के मकान नंबर 2033 का एक चौथाई हिस्सा, एनआईए के मामले में घोषित अपराधी गुरपतवंत सिंह पन्नू के स्वामित्व वाला है, जिसे एनआईए की विशेष अदालत,एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब के आदेशों पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967 की धारा 33 (5) के तहत जब्त किया जाता है. यह सूचना आम जनता के लिए है.’’
मामला आरसी-19/2020/एनआईए/डीएलआई दिनांक 5 अप्रैल 2020, धारा 120-बी के तहत दर्ज किया गया है. एजेंसी ने कहा, 124-ए, 153-ए 153-बी और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 17, 18 और 19.
मामला मूल रूप से 19 अक्टूबर, 2018 को अमृतसर (शहर) के सुल्तानविंड पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, 153-ए, 153-बी और 120-बी के तहत दर्ज किया गया था और बाद में एनआईए को स्थानांतरित कर दिया गया था. मामले में अब तक पन्नून समेत कुल 10 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया जा चुका है.
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