नई दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी की एक विशेष अदालत में विचारधारा के प्रचार और संगठन के लिए धन जुटाने के लिए प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के एक सदस्य द्वारा रची गई साजिश से संबंधित आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है.
NIA ने आरोपी मोहम्मद मोहसिन अहमद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120B और 204 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 17, 18, 39 और 40 के तहत पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 25 जून, 2022 को एजेंसी द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया था.
इसने आगे कहा, जांच ने यह साबित किया है कि आरोपी अहमद ने आईएसआईएस के लिए धन जुटाया और उन्हें क्रिप्टोकरंसी चैनलों के माध्यम से अपने सीरिया स्थित आईएसआईएस संचालकों को भेजा.
बयान के मुताबिक, ‘जांच से पता चला है कि आरोपी मोहम्मद मोहसिन अहमद ने ISIS विचारधारा के प्रचार के लिए एक ISIS हैंडलर और अन्य लोगों के साथ साजिश रची, जिसका आखिरी मकसद भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाना और उन्हें ISIS के लिए भर्ती करना था. वह भारत में आईएसआईएस के हमदर्द लोगों से और क्रिप्टो-मुद्रा चैनलों के माध्यम से ISIS के लिए फंड जुटाने में भी शामिल था, जो सीरिया स्थित आईएसआईएस संचालकों को धन जमा कर भेज रहा था, जिससे आईएसआईएस को उसकी आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है.’
मामले में आगे की जांच जारी है.
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