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Thursday, 15 January, 2026
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एनजीटी ने नोएडा में गैरकानूनी वाणिज्यिक बोरवेल को सील करने का निर्देश दिया

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नयी दिल्ली, 16 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने प्राधिकारियों को नोएडा में सभी गैरकानूनी वाणिज्यिक बोरवेल को सील करने के निर्देश दिए हैं।

एनजीटी ने बिल्डरों या परियोजना के प्रस्तावकों को अपनी परियोजना की लागत का कम से कम 0.5 प्रतिशत अंतरिम मुआवजा के रूप में भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।

अधिकरण नोएडा में 40 बिल्डरों द्वारा भूजल के अवैध दोहन के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष ए के गोयल की पीठ ने कहा कि भूजल का अनियंत्रित दोहन पर्यावरण के लिए हानिकारक है तथा यह उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन भी करता है।

भाषा गोला अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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