नयी दिल्ली, 31 मई (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक अवैध पटाखा निर्माण इकाई में विस्फोट के कारण दो लोगों की मौत के सिलसिले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से जवाब मांगा है।
एनजीटी तंजावुर जिले के नेवेली थेनपथी गांव में 18 मई को हुए विस्फोट के संबंध में एक समाचार पत्र की खबर पर स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा था।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने समाचार पत्र की रिपोर्ट पर गौर करते हुए 29 मई को अपने आदेश में यह बात कही। समाचार पत्र की खबर के अनुसार विस्फोट उस जगह हुआ जहां पटाखे बनाए जा रहे थे और मृतकों की पहचान हो गई है।
एनजीटी की पीठ ने कहा, ‘‘समाचार पत्र की खबर में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम और सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का संकेत दिया गया है।’’
इसमें कहा गया है कि खबर में पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सीपीसीबी के सदस्य सचिव, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और तंजावुर के जिलाधिकारी को प्रतिवादी या पक्षकार बनाया है।
एनजीटी ने कहा, ‘‘उपरोक्त प्रतिवादियों को हलफनामे के माध्यम से अपना प्रत्युत्तर/उत्तर दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। यदि कोई प्रतिवादी अपने वकील के माध्यम से उत्तर दाखिल किए बिना सीधे उत्तर दाखिल करता है तो उक्त प्रतिवादी अधिकरण की सहायता के लिए वस्तुतः मौजूद रहेगा।’’
इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए एक अगस्त को चेन्नई स्थित एनजीटी की दक्षिणी पीठ के समक्ष रखा गया है।
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