नयी दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को देश भर के क्रिकेट स्टेडियम में पानी के उपयोग के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया है।
एनजीटी क्रिकेट के मैदानों के रखरखाव के लिए भूजल या ताजे पानी के उपयोग के बारे में मामले की सुनवाई कर रहा था, जहां ऐसे कार्य के लिए जलमल शोधन संयंत्र द्वारा उपचारित पानी का वैकल्पिक उपयोग नहीं करने और भूजल के भंडारण के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना नहीं करने का जिक्र किया गया था।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश की पीठ ने 26 नवंबर के आदेश में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह क्रिकेट स्टेडियम या इसी तरह की अन्य सुविधाओं द्वारा पानी के उपयोग के संबंध में दिशानिर्देश जारी करे।
एनजीटी ने मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च के लिए तय की।
भाषा शफीक पवनेश
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