नयी दिल्ली, 27 मई (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सड़कों के किनारे वाले हिस्सों में निर्धारित सीमा से अधिक ‘कंक्रीट’ (ठोस) बनाने पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति अरूण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ डॉ अफरोज़ आलम की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय, नोएडा और अन्य को नोटिस जारी किया। यह नोटिस पेड़ों की जड़ों के आसपास बनाए गए कंक्रीट को हटाने का आग्रह करने वाली याचिका पर जारी किया गया है।
पीठ ने आवेदन में उल्लेखित बातों का दो महीने में जवाब देने को कहा है। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि इस बीच नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सड़क किनारे वाले हिस्सों में निर्धारित सीमा से अधिक कंक्रीट नहीं बनाए जाएं। इस बाबत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सहमति से उत्तर प्रदेश ने 23 मार्च 2018 को सरकारी आदेश जारी कर इसकी सीमा तय की थी।
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नोमान अविनाश
अविनाश
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