नयी दिल्ली, 14 मई (भाषा)केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिन गैर सरकारी संगठनों की एफसीआरए पंजीकरण वैधता अवधि समाप्त हो गई है उन्हें एफसीआरए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एसबीआई में स्थित एफसीआरए बैंक खाते से संयोजन जुर्माना और शुल्क का भुगतान करने की अनुमति बुधवार को दे दी।
गृह मंत्रालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि वह विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए, 2010) और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों और संघों द्वारा विदेशी अंशदान की प्राप्ति और कानून के अनुसार वास्तविक गतिविधियों के लिए उनके उपयोग को विनियमित करता है।
इसमें कहा गया कि विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम, 2011 (एफसीआरआर, 2011) के नियम 12(5) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसका पंजीकरण प्रमाणपत्र अवधि समाप्त हो गयी है, प्रमाणपत्र के नवीकरण होने तक विदेशी अंशदान प्राप्त या उपयोग नहीं कर सकेगा।
इसके अनुसार, जिन एनजीओ और संघों का पंजीकरण वैधता अवधि समाप्त हो गया है, वे एफसीआरए बैंक खाते से जुर्माना और शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे।
गृह मंत्रालय ने कहा, ‘‘उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय ने एफसीआरए, 2010 की धारा 50 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अब उन संघों को, जिनकी एफसीआरए पंजीकरण वैधता समाप्त हो गई है, ‘एसबीआई शाखा भुगतान’ शुरू करके एफसीआरए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली मुख्य शाखा में स्थित एफसीआरए बैंक खाते से चक्रवृद्धि जुर्माना और शुल्क का भुगतान करने की अनुमति दी है।’’
भाषा धीरज माधव
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