संभल (उप्र), 16 जून (भाषा) संभल जिले की एक अदालत ने सोमवार को एक विवादित बयान मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अगली सुनवाई की तारीख 18 जुलाई तय की।
अदालत में याचिकाकर्ता ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गांधी पर आरोप लगाया है, “15 जनवरी को नेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन पर कहा था कि हमारी लड़ाई बीजेपी-आरएसएस से नहीं, इंडिया स्टेट से है।’’
याचिकाकर्ता हिंदू शक्ति दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गुप्ता ने कहा कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एडीजे-द्वितीय) आरती फौजदार ने सुनवाई की अगली तारीख 18 जुलाई तय की । अदालत ने सिमरन गुप्ता के परिवाद पर राहुल गांधी को अब 18 जुलाई को जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया है।
अदालत में राहुल गांधी के वकील मौजूद नहीं थे और उनके कनिष्ठ वकील ने अगली तारीख का अनुरोध किया था।
सचिन गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि वह राहुल गांधी को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दे।
याचिकाकर्ता गुप्ता ने कहा, ‘‘15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान विपक्ष के नेता (लोकसभा) राहुल गांधी ने कहा था कि ‘हमारी लड़ाई केवल आरएसएस और भाजपा से नहीं बल्कि इंडिया स्टेट से है।’’
हिंदू शक्ति दल के प्रमुख ने कहा कि यह टिप्पणी देश के नागरिकों और लोकतंत्र के प्रति अनादर प्रदर्शित करती है।
उन्होंने कहा, “राहुल गांधी के बयान से देश भर के लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। मैंने पहले संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजतन, मैंने 23 जनवरी को अदालत में मामला दायर किया।”
अदालत ने पहले गांधी को चार अप्रैल को पेश होने के लिए कहा था और बाद में जवाब दाखिल करने के लिए तारीख बढ़ाकर सात मई कर दी थी। मई में हुई पिछली सुनवाई में भी जब गांधी के वकील मौजूद नहीं थे, तो एक कनिष्ठ वकील ने नई तारीख मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था और अगली सुनवाई की तारीख 16 जून तय की थी। अब 18 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी।
भाषा सं आनन्द
राजकुमार
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