लखनऊ, 14 मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित नई याचिका को याची द्वारा वापस लेने की मांग के मद्देनजर बुधवार को नामंजूर कर दिया।
अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह इसी मुद्दे से संबंधित पूर्व में निस्तारित किए गए मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है।
कर्नाटक के रहने वाले याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने मामले में नए सुबूत पेश करने का दावा करते हुए नई याचिका दायर की थी।
उन्होंने अदालत से यह भी अनुरोध किया था कि याचिका पर निर्णय होने तक राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए।
हालांकि, पीठ ने कहा कि चूंकि गत पांच मई को इसी तरह की याचिका का निपटारा हो चुका है, इसलिए याचिकाकर्ता के पास उस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने का विकल्प है। इस तरह अदालत ने नई याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि गत पांच मई को हुई पिछली सुनवाई में अदालत ने शिशिर की मूल याचिका का निपटारा करते हुए उन्हें अन्य कानूनी उपाय तलाशने की अनुमति दे दी थी।
भाषा सं सलीम नोमान
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