मुंबई, 22 फरवरी (भाषा) मुंबई की एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने कथित तौर पर मादक पदार्थ रखने और उसका सेवन करने को लेकर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किये गये अभिनेता अरमान कोहली को अंतरिम जमानत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।
अभिनेता की नियमित जमानत याचिका को विशेष अदालत और बंबई उच्च न्यायालय पहले खारिज कर चुका है।
बाद में, कोहली ने अपने बीमार माता-पिता से मिलने जाने के लिए एनडीपीएस (स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ) अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत से 14 दिनों की अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया था।
बचाव पक्ष और अभियोजन की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ए.ए. जोगलेकर ने अभिनेता की जमानत याचिका खारिज कर दी।
कोहली को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था।
भाषा सुभाष दिलीप
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