मुंबई, 24 फरवरी (भाषा) विशेष एनडीपीएस अदालत ने क्रूज पोत से मादक पदार्थ बरामद होने के आरोप में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किए गए एक संदिग्ध तस्कर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी अब्दुल कादर शेख की जमानत खारिज कर दी। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।
एनसीबी ने इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन सहित कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से ज्यादातर फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
शेख को एनसीबी ने पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया था।
एनसीबी ने दावा किया है कि शेख को अन्य आरोपियों से हिरासत में पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।
जांच एजेंसी के अनुसार, शेख के पास से कम से कम 54.3 ग्राम मेफेड्रोन तथा 2.5 ग्राम एक अन्य मादक पदार्थ बरामद किया गया था।
वकील अपूर्व श्रीवास्तव और कुशल मोर के माध्यम से दायर जमानत याचिका में 30 वर्षीय आरोपी ने दावा किया था कि वह किसी मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का हिस्सा नहीं है और उसने अन्य आरोपियों के साथ साजिश नहीं की थी।
शेख ने यह भी दावा किया है कि कथित वसूली के अलावा, रिमांड आवेदन में उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं था।
आरोपी ने कहा कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और जांच एजेंसी ने उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया।
एनसीबी ने एक गुप्त सूचना के आधार पर दो अक्टूबर की शाम मुंबई अपतटीय क्षेत्र में गोवा जाने वाले कॉर्डेलिया क्रूज पोत पर छापा मारा था और कथित तौर पर मादक पदार्थ जब्त किया था।
भाषा नेत्रपाल माधव
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