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Tuesday, 4 November, 2025
होमदेशआपराधिक मामले छिपाने पर नगर पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन रद्द, चार साल तक चुनाव लड़ने पर रोक

आपराधिक मामले छिपाने पर नगर पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन रद्द, चार साल तक चुनाव लड़ने पर रोक

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शाहजहांपुर (उप्र), चार नवंबर (भाषा) शाहजहांपुर जिले की एक स्थानीय अदालत ने कटरा नगर पंचायत अध्यक्ष मुख्तार अहमद का निर्वाचन रद्द करते हुए उन पर अगले चार वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है।

अदालत ने यह फैसला मुख्तार अहमद द्वारा अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी नामांकन पत्र में छिपाने के आरोप पर दिया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्रिपाठी ने मंगलवार को ‘पीटीआई-भाषा’ बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष वर्मा की अदालत ने कटरा नगर पंचायत के अध्यक्ष मुख्तार अहमद का निर्वाचन निरस्त कर दिया है।

उन्होंने बताया कि मीरपुर कटरा निवासी सोनम गुप्ता और पूजा कसाना ने 30 मई 2023 को अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि मुख्तार अहमद ने अपने खिलाफ दर्ज सात आपराधिक मामलों की जानकारी नामांकन के समय छिपाई थी और मतदाताओं को भ्रमित कर चुनाव जीता था।

त्रिपाठी ने बताया कि इन सात मामलों में से तीन में मुख्तार अहमद दोषी भी ठहराए जा चुके हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उन्होंने भ्रष्ट आचरण किया है इसलिए उनका निर्वाचन रद्द किया जाता है और उनके अगले चार वर्ष तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गयी है।

शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, 2023 में हुए नगर पंचायत चुनाव में पूजा कसाना दूसरे स्थान पर और सोनम गुप्ता तीसरे स्थान पर रही थीं।

भाषा सं सलीम गोला

गोला

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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