मुजफ्फरनगर (उप्र), 28 नवंबर (भाषा) यहां की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को 15 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उससे बलात्कार करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई।
पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश बाबूराम ने दोषी करार दिए गए रॉबिन पर 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि इसी साल 26 अप्रैल को रॉबिन ने नाबालिग लड़की से बलात्कार किया था। उन्होंने बताया कि रॉबिन पीड़िता का अपहरण कर एक झोपड़ी में ले गया जहां उसके साथ चार दिनों तक बलात्कार किया।
उन्होंने बताया कि घटना जिले के पुरकाजी थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी।
भाषा सं जफर धीरज
धीरज
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