scorecardresearch
Friday, 15 August, 2025
होमदेशमुंबई की अदालत ने 2012 के पुणे विस्फोट मामले के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

मुंबई की अदालत ने 2012 के पुणे विस्फोट मामले के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

Text Size:

मुंबई, 15 अगस्त (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2012 के पुणे बम विस्फोट मामले के आरोपी असद खान को जमानत देने से इनकार कर दिया है। खान ने 13 साल जेल में रहने के आधार पर जमानत का अनुरोध किया था।

अदालत ने कहा कि ‘‘अपराध की गंभीर प्रकृति और गंभीरता’’ तथा ‘‘आरोपी की प्रमुख भूमिका’’ को ध्यान में रखते हुए केवल लंबी कैद के आधार पर जमानत देना उचित मामला नहीं है।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत की न्यायाधीश शायना पाटिल ने इस महीने की शुरुआत में यह आदेश पारित किया।

आदेश की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई। आदेश में कहा गया है कि सिलसिलेवार विस्फोटों की साजिश ‘‘नागरिकों में आतंक पैदा करने, आम लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा करने और समग्र राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालने के इरादे से रची गई थी।’’

अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक अगस्त 2012 को पुणे में पांच बम विस्फोट हुए थे। घटना के बाद एक अन्य स्थान से एक बम भी बरामद किया गया था।

इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन एक व्यक्ति घायल हुआ था।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि ये विस्फोट इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य कतील सिद्दीकी की मौत का बदला लेने के लिए किये गए थे। मामले में नौ आरोपी हैं।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि खान को 20 दिसंबर 2012 को गिरफ्तार किया गया था और वह लगभग 13 वर्षों से हिरासत में है।

खान ने मुख्य रूप से इस आधार पर जमानत का अनुरोध किया था कि उसे दिसंबर 2012 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसके खिलाफ आरोप अप्रैल 2022 में तय किये गए थे।

भाषा सुभाष माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments