मुंबई, 10 दिसंबर (भाषा) मुंबई पुलिस ने यहां हुई एक दुर्घटना के सिलसिले में ‘बेस्ट’ बस के चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
इस दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गई और 43 अन्य घायल हुए हैं।
यह दुर्घटना सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे कुर्ला (पश्चिम) इलाके में हुई, जहां बृह्नमुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) उपक्रम की बस ने कई वाहनों और पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी।
एक अधिकारी ने बताया कि घायलों का भाभा अस्पताल, सायन अस्पताल और सेवन हिल्स अस्पताल समेत विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उनमें से कुछ की हालत गंभीर है।
उनके अनुसार घायलों में चार पुलिसकर्मी भी हैं, जो इस दुर्घटना के समय बंदोबस्त ड्यूटी पर थे। उनकी स्थिति स्थिर है।
अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों ने दुर्घटना के तुरंत बाद बस चालक संजय मोरे को पकड़ लिया और बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।
अधिकारी ने कहा कि मोरे को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह शराब के नशे में था या नहीं। उन्होंने कहा कि मोरे के रक्त नमूने लिये गये ।
अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी बस चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या के लिए सजा) और धारा 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) तथा मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
भाषा शफीक राजकुमार
राजकुमार
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.