इंदौर (मध्यप्रदेश), 31 जनवरी (भाषा) इंदौर में प्रशासन ने 32 वर्षीय महिला से अमानवीय बर्ताव के मामले में उसके रियल एस्टेट कारोबारी पति और कारोबारी के साथी को सख्त प्रावधानों वाले राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जेल में बंद रखे जाने का आदेश दिया है।
अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि रियल एस्टेट कारोबारी पर आरोप है कि उसने इंदौर के क्षिप्रा क्षेत्र में उसके फार्म हाउस में अपनी पत्नी को बर्बर यातनाएं देकर सामूहिक दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य का कई बार शिकार बनाया, जबकि उसके साथी ने इस काम में उसका कथित रूप से सहयोग किया।
उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी मनीष सिंह ने महिला उत्पीड़न के सनसनीखेज मामले के दोनों आरोपियों को एनएसए के तहत इंदौर के केंद्रीय जेल में बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग-अलग आपराधिक मामले पहले ही दर्ज हैं।
अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाली महिला की दर्ज प्राथमिकी पर कारोबारी और उसके साथी समेत पांच आरोपियों को 16 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और ये सभी लोग न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं।
अधिकारियों के मुताबिक रीयल एस्टेट कारोबारी के अवैध तौर पर बने फार्म हाउस को प्रशासन ढहा चुका है जहां सामूहिक दुष्कृत्य के दौरान उसकी पत्नी के नाजुक अंगों को कथित तौर पर जलती सिगरेट से दागा गया था और उसके साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी।
पुलिस ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि मध्यप्रदेश के कारोबारी ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर जान-पहचान के बाद छत्तीसगढ़ की महिला से ब्याह रचाया, जबकि वह पहले से शादीशुदा था।
भाषा हर्ष अर्पणा
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