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Wednesday, 13 November, 2024
होमदेशमप्र : बहू सहित मायके के चार लोगों को जिंदा फूंकने के दोषी सात लोगों को उम्रकैद

मप्र : बहू सहित मायके के चार लोगों को जिंदा फूंकने के दोषी सात लोगों को उम्रकैद

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शिवपुरी (मप्र), 30 जनवरी (भाषा) मध्यप्रदेश के शिवपुरी की एक अदालत ने बहू सहित उसके मायके के चार लोगों को जिंदा जलाकर जान से मारने के आरोप में उसके ससुराल पक्ष के सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह जानकारी एक अधिकारी ने रविवार को दी है।

शिवपुरी कोतवाली थाना क्षेत्र के मनीयर निवासी रामेश्वर राठौर की 16 अप्रैल 2015 की शिकायत के अनुसार, उसकी बहन लक्ष्मी के पति रामलखन राठौर, सास और पांच अन्य ने 15-16 अप्रैल 2015 की दरमियानी रात को पेट्रोल छिड़ककर एक कमरे में आग लगा दी, जिसमें उसका एक भाई, दो बहनें और माता-पिता सो रहे थे। शिकायत में कहा गया कि इस अग्निकांड में उसकी दोनों बहनों लक्ष्मी एवं सरस्वती, भाई महेश और मां गीता की मौत हो गई, जबकि पिता जगदीश बच गए। अपर लोक अभियोजक बीडी राठौर ने बताया कि इस मामले में लक्ष्मी के पति रामलखन, जेठ रामवीर, सास कमलाबाई, जेठानी ममता बाई, ननद दुर्गेश, नंदोई भवानी शंकर राठौर एवं एक अन्य रिश्तेदार रामअवतार राठौर के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास एवं दहेज हत्या सहित तमाम धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि करीब साल चले इस मुकदमे के बाद चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रामविलास गुप्ता ने शनिवार को सातों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। राठौर ने बताया कि मृतकों द्वारा मृत्यु पूर्व दिए बयान आरोपियों को सजा देने का मुख्य आधार बने।

भाषा सं. संतोष

संतोष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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