भोपाल: मोहन यादव के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए मॉल, रेस्तरां, आईटी क्षेत्र सहित अन्य को 24/7 संचालित करने की अनुमति देने के लिए उत्सुक है.
मंत्री प्रहलाद पटेल के अधीन श्रम विभाग ने नगर निगमों द्वारा शासित क्षेत्रों और अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों को मध्य प्रदेश दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम,1958 के दायरे से हटाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है.
श्रम विभाग के उप सचिव वीरेंद्र सिंह ने दि प्रिंट को बताया, “इससे प्रतिष्ठान मालिकों को अपने निर्णय के अनुसार अपने प्रतिष्ठानों को संचालित करने का अधिकार मिलेगा और उन्हें बंद करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. हालांकि, ध्यान रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारियों के कल्याण को किसी भी तरह से सुनिश्चित करना है और कर्मचारियों के कल्याण की कीमत पर व्यवसाय नहीं किया जाना चाहिए.”
उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी से 8 घंटे से अधिक की शिफ्ट में काम नहीं करवाया जा सकेगा और एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं करवाया जा सकेगा.
सिंह ने कहा कि प्रस्ताव तैयार होने के बाद उसे विधि विभाग में भेजा जाएगा और उसकी जांच के बाद राज्य के राजपत्र में इसकी अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद इसे लागू किया जाएगा.
वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा, “यह निर्णय राज्य के सभी नगर निगमों और नामित औद्योगिक क्षेत्रों में लागू किया जाएगा. बाद में, इस बात पर विचार करने के लिए समीक्षा की जाएगी कि क्या इस आदेश को पूरे राज्य में लागू किया जा सकता है.”
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