scorecardresearch
Sunday, 29 September, 2024
होमदेशमप्र विद्युत नियामक आयोग ने डिस्कॉम की याचिका खारिज की, नये सिरे से याचिका दायर करने की सलाह

मप्र विद्युत नियामक आयोग ने डिस्कॉम की याचिका खारिज की, नये सिरे से याचिका दायर करने की सलाह

Text Size:

जबलपुर, 29 जनवरी (भाषा) मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) ने 2022-27 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के निर्धारण प्रस्ताव और 2022-23 के लिए टैरिफ वृद्धि को लेकर तीन सरकारी बिजली वितरण कंपनियों की याचिका खारिज कर दी है।

एमपीईआरसी के अध्यक्ष एसपीएस परिहार और सदस्य मुकुल धारीवाल द्वारा 25 जनवरी को जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि याचिका से संबंधित 8, 9, और 10 फरवरी को होने वाली जनसुनवाई को रद्द कर दिया गया है।

सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने और कुछ अन्य लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि आयोग को इसे नए नियम 2021 की अधिसूचना के अनुसार सुनना चाहिए, न कि पुराने नियम के अनुसार। अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक की अवधि के लिए टैरिफ और अन्य मुद्दों के निर्धारण के लिए नया नियम 2021 लागू होगा, न कि पुराना नियम।

उन्होंने कहा कि टैरिफ याचिका में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर न्यूनतम शुल्क लगाने की मांग की गई है लेकिन नए नियम 2021 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

भाषा सं दिमो सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments