इंदौर (मध्यप्रदेश), 16 नवंबर (भाषा) इंदौर में 26 वर्षीय महिला को तीन तलाक देने और उसे दोबारा अपने साथ रखने के लिए उसका हलाला कराने की बात कहने के आरोप में उसके शौहर पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
चंदन नगर पुलिस थाने के प्रभारी अभय नेमा ने बताया कि महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसके शौहर वसीम शाह (35) ने दोनों के बीच वैवाहिक रिश्ते को तुरंत खत्म करने की नीयत से उसे पांच नवंबर को ‘‘तलाक, तलाक, तलाक’ बोला।
नेमा ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि शाह ने अपनी पत्नी से कथित तौर पर यह भी कहा कि वह इस महिला को दोबारा अपने साथ तभी रखेगा, जब वह उसका हलाला कराएगा।
उन्होंने बताया कि महिला का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग शादी के बाद से ही दहेज में मोटरसाइकिल और कार की मांग करके उसे परेशान कर रहे थे।
थाना प्रभारी ने बताया कि महिला के पति के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 और भारतीय दंड विधान के संबद्ध प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी में महिला की सास, ससुर और ननद के भी नाम हैं। नेमा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
जानकारों के मुताबिक हलाला एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी बीवी को तलाक दे दे और अपनी पूर्व पत्नी से दोबारा शादी करना चाहे तो महिला को पहले किसी अन्य शख्स से शादी करके उसके साथ संबंध बनाने के बाद उससे तलाक लेना होगा और अलग रहकर ‘‘इद्दत’’ की तय अवधि पूरी करनी होगी, तभी वह अपने पूर्व पति के साथ फिर से शादी कर सकती है।
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 एक साथ तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म करने की प्रथा पर रोक लगाता है। इस कानून में मुजरिम के लिए तीन साल तक के कारावास का प्रावधान है।
भाषा हर्ष अमित मनीषा
मनीषा
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