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Wednesday, 13 November, 2024
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मोरबी सस्पेंशन ब्रिज मामले में ओरेवा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल के खिलाफ 1,262 पन्नों की चार्जशीट दायर

रविवार को मोरबी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमजे खान ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 70 के तहत पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया.

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नई दिल्ली: 2022 के मोरबी सस्पेंशन ब्रिज ढहने के मामले में जिसमें 134 लोगों की जान चली गई, शुक्रवार को एक ब्रिज की देखरेख करने वाली कंपनी ओरेवा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल के खिलाफ 1,262 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई.

चार्जशीट में आरोपी के तौर पर ओरेवा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल किया गया है. इससे पहले 24 जनवरी को गुजरात की एक अदालत ने मोरबी में 30 अक्टूबर को पुल गिरने के मामले में जिसमें 134 लोग मारे गए थी, ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था.

अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (ओरेवा ग्रुप) ने मोरबी में मच्छू नदी पर बनी ब्रिटिश काल के पुल के नवीनीकरण, मरम्मत और संचालन का ठेका लिया था.

रविवार को मोरबी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमजे खान ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 70 के तहत पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया.

विशेष रूप से, पटेल ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए 20 जनवरी को मोरबी सेशन कोर्ट का रुख किया था, जबकि सुनवाई 1 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई थी क्योंकि सरकारी वकील उपस्थित नहीं थे.

मामले में पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में पटेल का नाम आरोपी के रूप में शामिल नहीं था.

मामले में अब तक अजंता मैन्युफैक्चरिंग (ओरेवा ग्रुप) के चार कर्मचारियों सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें ओरेवा ग्रुप के दो प्रबंधक और इतनी कई टिकट बुकिंग क्लर्क शामिल हैं जो इस ब्रिटिशकालीन पुल का प्रबंधन कर रहे थे.


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