नयी दिल्ली, नौ जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के मामले में बृहस्पतिवार को दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत को चार दिनों के लिए बढ़ा दिया।
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन पर जैन की हिरासत 13 जून तक बढ़ा दी। ईडी ने आवेदन में उनकी हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था।
एजेंसी की ओर से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल (एएसजी) एस. वी. राजू ने अदालत को बताया कि उनकी पूर्व हिरासत के दौरान ईडी ने कई स्थानों पर छापेमारी की और नकदी, दस्तावेज सहित कई अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं।
उन्होंने अदालत को बताया कि एजेंसी को कुछ दस्तावेजों के संदर्भ में जैन से और पूछताछ करने की जरूरत है।
जैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ईडी के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पहले से ही ईडी की हिरासत में हैं और उसकी हिरासत को और बढ़ाने का कोई आधार नहीं है।
इससे पहले, ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन. के. मट्टा ने अदालत को बताया था कि एजेंसी ने कथित धन शोधन मामले में जैन को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने जैन (57) को 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया था।
भाषा निहारिका अविनाश
अविनाश
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