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धन शोधन मामला : न्यायलय ने सेंथिल बालाजी से ताजा चिकित्सा रिपोर्ट जमा कराने के लिये कहा

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नयी दिल्ली, 20 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को द्रमुक सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी को ताजा चिकित्सा रिपोर्ट अध्ययन के लिये अदालत में जमा कराने का निर्देश दिया। बालाजी को धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशायल ने गिरफ्तार किया है।

मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली बालाजी की याचिका पर शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही थी । मद्रास उच्च न्यायालय ने मामले में बालाजी की जमानत अर्जी 19 अक्टूबर को खारिज कर दी थी । उच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर उन्हें जमानत दी गयी तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं ।

न्ययाधीश न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस सी शर्मा की शीर्ष अदालत की पीठ ने बालाजी की ओर से पेश हुये वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से चिकित्सा रिपोर्ट जमा कराने के लिये कहा । मामले की सुनवाई अब 28 नवंबर को होगी।

शुरुआत में रोहतगी ने दलील दी कि बालाजी कई बीमारियों से पीड़ित हैं और उनकी एमआरआई रिपोर्ट का हवाला देते हुये कहा कि उनका उपचार नहीं किया गया तो उन्हें अघात हो सकता है ।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह बहुत गंभीर नहीं लगता है और पुरानी समस्या लगती है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये पुराने मुद्दे हैं।

जमानत याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि बालाजी की स्वास्थ्य रिपोर्ट से ऐसा नहीं लगता कि यह कोई चिकित्सीय स्थिति है जिसका ध्यान तभी रखा जा सकता है जब उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

बालाजी को 14 जून को ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था । यह मामला तब का है जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे।

भाषा रंजन नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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