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Wednesday, 24 April, 2024
होमदेशIAS नियमों के मुताबिक नहीं, आपदा कानून के तहत बंगाल के मुख्य सचिव को दिया गया कारण बताओ नोटिस

IAS नियमों के मुताबिक नहीं, आपदा कानून के तहत बंगाल के मुख्य सचिव को दिया गया कारण बताओ नोटिस

केंद्र राज्य सरकार के साथ तैनात एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं कर सकता है, इसलिए उसने एनडीएमए का इस्तेमाल किया है जिसके तहत किसी पर भी आदेशों का पालन न करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है.

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नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय की रिटायरमेंट की वैधता को मानने से इनकार करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने आईएएस अधिकारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू कर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है.

सरकार में सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी सरकार द्वारा सोमवार को उनकी सेवानिवृत्ति की घोषणा करने से पहले ही केंद्र ने अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी थी. कार्यवाही पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चक्रवात यास समीक्षा बैठक से खुद को दूर रखने के लिए की गई है. इसलिए कार्यवाही होगी जारी रखें.

केंद्र ने अब आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 (बी) को लागू करते हुए बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसके अनुसार, ‘जो कोई भी उचित कारण बताए बिना केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी भी निर्देश या अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या राज्य कार्यकारी समिति या जिला प्राधिकरण का पालन करने से इनकार करता है.’

जबकि केंद्र अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) नियमों के तहत राज्य सरकार के साथ तैनात एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ एक तरफा अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है, इसलिए सरकार ने सामान्य एनडीएमए का उपयोग किया है जिसके तहत किसी पर भी आदेशों का पालन न करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है.

दिप्रिंट ने इस मामले पर आधिकारिक टिप्पणी के लिए डीओपीटी के प्रवक्ता शंभू चौधरी और गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नितिन वाकणकर को ईमेल भेजे हैं. प्रतिक्रिया मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट कर दिया जाएगा.

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बंद्योपाध्याय बने सीएम के मुख्य सलाहकार

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सोमवार को अलपन बंद्योपाध्याय को तीन साल के लिए अपना मुख्य सलाहकार बनाए जाने के कुछ घंटे बाद ही कारण बताओ नोटिस भेज गया. ममता बनर्जी ने कहा था कि मंगलवार से तीन साल के लिए अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर रही हैं. अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया था.

बनर्जी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र ने उन्हें मंगलवार को नॉर्थ ब्लॉक पहुंचने के लिए कहा था, लेकिन राज्य प्रशासन की अनुमति के बिना वह किसी अधिकारी को ऐसे आदेश देकर मजबूर नहीं कर सकते.

बनर्जी ने कहा, ‘हम उन्हें रिलीव नहीं कर रहे हैं. वह आज सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन वह अगले तीन वर्षों के लिए मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे.’

केंद्र-राज्य के इस संघर्ष के बाद किसी राज्य सरकार के वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी को तलब किए जाने की अभूतपूर्व घटना ने आईएएस कम्यूनिटी में नौकरशाही, राज्य और फेडरल गवर्नमेंट की शक्तियों पर बहस शुरू कर दी है.

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