नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को चिकित्सा सुविधाओं और अन्य भत्तों से संबंधित अपने आदेशों का पालन नहीं करने के लिए छह राज्यों के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और दिल्ली ने 18 फरवरी को जारी निर्देशों का पालन नहीं किया।
पीठ ने कहा, ‘‘जहां तक छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और दिल्ली राज्य का सवाल है, उन्होंने इस न्यायालय द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन नहीं किया है। इन राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर उनसे कारण बताने को कहा जाए कि इन राज्यों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।’’
मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि फिलहाल मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है, बशर्ते कोई जिम्मेदार आईएएस अधिकारी व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।
सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी एस दवे द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संघ के अध्यक्ष हैं।
भाषा
संतोष अविनाश
अविनाश
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