नयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत दर्ज मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर 27 मई को आदेश सुना सकती है।
विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने अभियोजन और बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
न्यायाधीश ने कहा, “दलीलें समाप्त हुईं। आदेश 27 मई, 2025 के लिए सुरक्षित रखा जाता है।”
बाल्यान को पिछले साल चार दिसंबर को मकोका मामले में गिरफ्तार किया गया था। पंद्रह जनवरी को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
दिल्ली पुलिस ने एक मई को इस मामले में बाल्यान के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
चार आरोपियों साहिल उर्फ पोली, विजय उर्फ कालू, ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा और बाल्यान के खिलाफ मकोका की कठोर धाराओं के तहत पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
भाषा जोहेब सुरेश
सुरेश
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.