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Friday, 22 November, 2024
होमदेशअपराध13 की उम्र में शादी, यौन शोषण, देह व्यापार: बीड की नाबालिग़ का आरोप- पिता समेत 400 लोगों ने किया रेप

13 की उम्र में शादी, यौन शोषण, देह व्यापार: बीड की नाबालिग़ का आरोप- पिता समेत 400 लोगों ने किया रेप

17 वर्षीय लड़की ने आरोप लगाया है कि उसकी एक 33 वर्षीय व्यक्ति से शादी कर दी गई, जिसने उसका यौन शोषण किया. वो भाग निकली, लेकिन फिर ‘उसके अपने पिता, अजनबियों और एक पुलिस कांस्टेबल ने उसका रेप किया’.

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नई दिल्ली: महाराष्ट्र के बीड में एक 17 वर्षीय लड़की ने आरोप लगाया है कि पिछले 6 महीने में 400 लोगों ने उसका रेप किया, जिनमें पुलिस का एक सिपाही भी शामिल था. उसने ये भी आरोप लगाया कि 2018 के बाद से उसके पिता और पति ने कई बार उसका यौन शोषण किया.

लड़की ने आरोप लगाया है कि 13 वर्ष की आयु में उसकी एक 33 वर्षीय व्यक्ति से शादी कर दी गई, जो उसे मारता था और उसका यौन शोषण करता था. उसने बताया कि वो अपनी ससुराल से भाग गई, लेकिन शोषण से उसका पीछा नहीं छूटा- इस बार ख़ुद अपने पिता के हाथों. कोई और रास्ता न देख वो सड़क पर आ गई, लेकिन फिर भी मर्दों से नहीं बच सकी- पुलिस कांस्टेबल्स समेत बहुत से अजनबियों ने बारी बारी से उसका बलात्कार किया.

बीड की बाल कल्याण समिति, जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है के अध्यक्ष अभय वानवे ने दिप्रिंट को बताया कि 7 नवंबर को सुबह 6 बजे एक महिला ने, अंबेजोगई बस अड्डे पर एक लड़की को सिगरेट पीते हुए देखा और उसने सामाजिक कार्यकर्ताओं को सूचित कर दिया, जिन्होंने बाद में उसे सीडब्लूसी भेज दिया.

लड़की फिलहाल 2 महीने की गर्भवती है और ज़िला अस्पताल में भर्ती है, जहां सीडब्लूसी सदस्य गर्भपात कराने में उसकी मदद कर रहे हैं.

पुलिस को अपनी शिकायत में लड़की ने बरसों के कथित शोषण का विवरण दिया है, जिसका उसने सामना किया.

8 नवंबर को बीड पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली और उसके बाद से लड़की के पिता समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया है. इन सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव यौन हमला), धारा 376 (बलात्कार), धारा 354 (ए) (किसी महिला की मर्यादा को भंग करना), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और बाल विवाह निषेध अधिनियम (2006) की विभिन्न धाराओं के तहत मुक़दमा क़ायम किया गया है.


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क्या कहती है लड़की

बीड ज़िले के कुंबेफल गांव की रहने वाली लड़की ने, अपनी मां को उस समय खो दिया था जब वो 8 साल की थी.

पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में नाबालिग़ ने आरोप लगाया कि मई 2018 में- जब वो 7वीं क्लास में थी- उसके पिता ने उसे स्कूल से निकाल लिया और अंबेजोगई के विशाल भगवत सोमवंशी नाम के एक व्यक्ति से उसकी शादी कर दी, जो उस समय 33 साल का था और इसी के साथ उसके उत्पीड़न का चक्र शुरू हो गया.

अपनी शिकायत में उसने आरोप लगाया, ‘मेरा पति धरूर में काम करता था, जबकि मैं अपनी सास और दासी सास के साथ रहती थी. वो अक्सर घर आता था, मेरे साथ ज़बर्दस्ती सेक्स करता था और मारपीट भी करता था’.

उसने आरोप लगाया कि जनवरी 2019 में वो अपने पिता के घर गई, लेकिन उसका पिता केवल एक शर्त पर उसे पनाह देने को तैयार हुआ- वो अपनी ही बेटी का रेप करना चाहता था. अपनी शिकायत में उसने कहा, ‘जब मैंने अपने पिता को उस शोषण के बारे में बताया, जिसका मैं ससुराल में सामना कर रही थी, तो उसने कहा कि अगर मैं उसके साथ रहना चाहती हूं, तो उसके साथ यौन संबंध बनाने होंगे. वो मुझे ग़लत तरीक़े से छूता था, मेरा यौन शोषण करता था और शारीरिक उत्पीड़न भी करता था. इसलिए जून 2021 में मैंने अपना घर छोड़ दिया’.

अपने पिता का घर छोड़ने के बाद, 17 वर्षीय लड़की अंबेजोगई बस स्टैंड पर रहने लगी, जहां कथित रूप से उन लोगों ने उसका रेप किया, जो उसे खाना खिलाते थे. उसने आरोप लगाया, ‘15 दिन पहले, ऋषिकेश दत्तात्रेय और हरि दरादे ने भोजन का वादा किया और मुझे बस स्टैंड के पास एक मैदान में ले गए, जहां उन्होंने बारी बारी से मेरा बलात्कार किया.’

11 नवंबर को पुलिस को दिए एक और बयान में, लड़की ने आरोप लगाया कि एक पुलिस कांस्टेबल ने उसे बस स्टैंड पर देख लिया था, जिसके बाद उसने उसका बार बार रेप किया. वानवे ने कहा कि लड़की ने आरोप लगाया कि पुलिस कांस्टेबल हर बार रेप करने पर उसे 500 रुपए देता था.

वानवे जिन्होंने लड़की का बयान रिकॉर्ड किया, उन्होंने दिप्रिंट को बताया, ‘उसे कमाई का कोई रास्ता निकालना था, बाद में वो अवैध देह व्यापार में फंस गई. उसका दावा है कि यहां 400 लोगों ने उसके साथ सेक्स किया’. एक और सिपाही ने भी कथित रूप से उसके बलात्कार का प्रयास किया.’

वानवे ने कहा, ‘हमने 11 नवंबर को 4 घंटे तक लड़की का बयान दर्ज किया. उसने कहा कि अंबेजोगई में पुलिस कांस्टेबल ने उसका 2-3 बार रेप किया, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाई. उसने लिखकर दिया है कि 400 लोगों ने उसका रेप किया, लेकिन वो उन सब को पहचान नहीं सकती. हम उसके और पुलिस के संपर्क में हैं और संवेदनशीलता के साथ इस मामले को देख रहे हैं’.

FIR में क्या है

नौ लोग- विशाल भागवत सोमवंशी, ऋषिकेश दत्तात्रेय, हरि दरादे, रामचंद्र सोलंकी, अशोक सोलंकी, सोनाली सुरदासे, रानी सोलंकी, सूरज सोलंकी और एक अज्ञात पुरोहित- जिन पर अभी तक मुक़दमा क़ायम किया गया है, उन पर आईपीसी की विभिन्न धाराएं लगाई गईं हैं.

एफआईआर के अनुसार, जिसे दिप्रिंट ने देखा है, विशाल रामचंद्र, अशोक, सोनाली, रानी, सूरज और पुरोहित पर नाबालिग़ पीड़िता की शादी आयोजित करने का आरोप लगाया गया है.

ऋषिकेश दत्तात्रेय और हरि दरादे पर लड़की के बलात्कार का आरोप है, जबकि अशोक पर उसके शारीरिक और यौन उत्पीड़न का आरोप है. विशाल पर नाबालिग़ लड़की के साथ बार-बार सेक्स करने का आरोप लगाया गया है.

बीड ज़िले के पुलिस अधीक्षक राजा रामासामी ने कहा, ‘केस की संवेदनशीलता को देखते हुए, हमने जांच के लिए एक टीम गठित की है, जिसमें दो महिला अधिकारी और एक पुरुष अधिकारी शामिल हैं. इस टीम की अगुवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करेंगे, जो बाल कल्याण समिति के साथ मिलकर काम करेंगे और इस केस की आगे जांच करेंगे, ताकि पीड़िता को तुरंत न्याय मिल सके’.

इस दावे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कि लड़की का 400 लोगों और 2 पुलिसकर्मियों ने यौन शोषण किया है, रामासामी ने दिप्रिंट को बताया, ‘पीड़िता ने ऐसे आरोप तब लगाए थे, जब उसने केस दर्ज होने के चार दिन बाद, सीडब्लूसी के सामने बयान दिया था. पुलिस के सामने उसके बयान और जज के सामने (सीआरपी धारा) 164 के बयानात में ये नहीं लिखा है कि 400 लोगों ने उसका रेप किया. लेकिन, हम सीडब्लूसी के सामने दिए गए बयान के सभी तथ्यों का सत्यापन करेंगे और उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे’.

(इस ख़बर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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