scorecardresearch
बुधवार, 23 अप्रैल, 2025
होमदेशमणिपुर : अधिकारियों को हथियार लाइसेंस धारकों और विक्रेताओं के कागजात सत्यापित करने का निर्देश

मणिपुर : अधिकारियों को हथियार लाइसेंस धारकों और विक्रेताओं के कागजात सत्यापित करने का निर्देश

Text Size:

इंफाल, 19 अप्रैल (भाषा) मणिपुर सरकार ने राज्य के सभी जिला प्रशासनों को हथियार लाइसेंस धारकों और हथियार विक्रेताओं के कागजात की जांच करने को कहा है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि आयुक्त (गृह) ने सभी जिलों के उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में शस्त्र लाइसेंस धारकों और शस्त्र विक्रेताओं के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कदम उठाने को कहा है।

अधिकारी ने आयुक्त (गृह) के परिपत्र का हवाला देते हुए कहा, ‘आदेश का पालन न करने पर दंड लगाया जा सकता है और शस्त्र लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।’

इस बीच, मणिपुर पुलिस ने एक अलग आदेश जारी कर कांगपोकपी जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों और हथियार विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे अपने लाइसेंस की स्व-सत्यापित प्रतियां निर्धारित प्रारूप के साथ सत्यापन के लिए 25 अप्रैल तक अपने निकटतम स्थानीय पुलिस थाने में जमा कराएं।

स्थानीय प्राधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि उनके संबंधित गांवों में बंदूक लाइसेंस धारकों को सत्यापन प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाए तथा वे तदनुसार अनुपालन करें।

भाषा

शुभम दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments