नयी दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मणिपुर सरकार से राज्य में इंटरनेट की सीमित बहाली पर उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश के संबंध में शिकायत उच्च न्यायालय के समक्ष उठाने को कहा।
मणिपुर उच्च न्यायालय ने सात जुलाई को राज्य सरकार को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए भौतिक परीक्षण करने का निर्देश दिया था।
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। उच्च न्यायालय 25 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा।
जब मामला सोमवार को प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो मणिपुर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य में स्थिति बहुत संवेदनशील है और इंटरनेट प्रदान करना या न करना मौजूदा स्थिति पर निर्भर करता है।
पीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा, “मामला क्योंकि उच्च न्यायालय के पास है, इसलिए उसे ही इससे निपटने दें। हम आपको उच्च न्यायालय जाने की सलाह देंगे। कुछ भी हो, हम तो हैं ही।” पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
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प्रशांत माधव
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