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Saturday, 7 March, 2026
होमदेशप्लेट से आवारा कुत्ते को खाना खिलाने पर आदमी की ‘चाकू मारकर’ हत्या, रायपुर में 2 ढाबा कर्मी गिरफ्तार

प्लेट से आवारा कुत्ते को खाना खिलाने पर आदमी की ‘चाकू मारकर’ हत्या, रायपुर में 2 ढाबा कर्मी गिरफ्तार

आरोपियों की पहचान 24 साल के सागर साहू और 35 साल के पवन सेन के रूप में हुई है. मृतक 35 साल के शिव प्रसाद धुर्वे थे, जो मध्य प्रदेश के एक फैक्ट्री कर्मचारी थे.

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नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ पुलिस ने रायपुर के एक ढाबे के दो कर्मचारियों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उन्होंने एक आदमी को इसलिए चाकू मारकर मार डाला क्योंकि उसने उनकी प्लेट में से एक आवारा कुत्ते को खाना खिला दिया था.

आरोपियों की पहचान 24 साल के सागर साहू और 35 साल के पवन सेन के रूप में हुई है. मृतक 35 साल के शिव प्रसाद धुर्वे थे, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले एक फैक्ट्री कर्मचारी थे.

सोमवार शाम आरोपी ढाबे पर थे, जब धुर्वे अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचे. रायपुर जिला पुलिस ने बयान में कहा कि उस समय सागर साहू खाना खा रहा था, लेकिन वह रसोई में जाने के लिए उठ गया और अपनी प्लेट वहीं छोड़ दी.

आरोप है कि धुर्वे ने उसी छोड़ी हुई प्लेट से एक आवारा कुत्ते को खाना खिलाना शुरू कर दिया. तभी साहू वापस आया और उसने धुर्वे से सवाल किया. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दोनों के बीच जोरदार बहस हुई और फिर धुर्वे और उनके दोस्तों के साथ वहीं मारपीट की गई.

रायपुर ग्रामीण जिला पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, “शिव प्रसाद धुर्वे ने सागर साहू की प्लेट से कुत्ते को खाना खिलाना शुरू कर दिया. इस पर साहू ने पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है. शराब के नशे में धुर्वे ने साहू से बहस की और कहा कि वह ऐसा करता रहेगा और उसे जो करना है कर ले. इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई. फिर धुर्वे अपने दो दोस्तों के साथ ढाबे से चला गया.”

हालांकि, प्रवक्ता ने आगे कहा कि धुर्वे 5-6 और लोगों के साथ फिर से होटल (ढाबे) पर लौटा. वहां फिर से बहस हुई, जो जल्दी ही हिंसक हो गई. आरोपी सेन और साहू ने धुर्वे को होटल के बाहर घसीटा और उसकी छाती में चाकू मार दिया.

धुर्वे को अस्पताल ले जाया गया, जहां सोमवार शाम उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के रहने वाले धुर्वे क्रेन ऑपरेटर थे और अपनी पत्नी के साथ पास के गांव में रहते थे.

परिवार से तुरंत संपर्क न होने के कारण पोस्टमॉर्टम में देरी हुई. बाद में जांच अधिकारियों ने धुर्वे की पत्नी से संपर्क किया और पूरी घटना की जानकारी ली. इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया.

एफआईआर की शिकायत में एक पुलिस अधिकारी ने लिखा कि धुर्वे की पत्नी ने बताया कि वह अपने दो दोस्तों के साथ घर से निकले थे. बाद में उन दोस्तों ने बताया कि वे तीनों रायपुर के सिलतरा इलाके में अजय साहू के होटल गए थे, जहां धुर्वे की सागर और पवन से लड़ाई हुई और उन्हें पीटा गया. इसके बाद वे लौट आए.

अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, “कुछ समय बाद शिव प्रसाद धुर्वे और उसके दोस्त फिर होटल गए. वहां होटल कर्मचारी पवन सेन ने धुर्वे को बाहर घसीटा और उनकी छाती में चाकू मार दिया, जिससे गहरा घाव हो गया. बताया गया कि उनके गले से खून बहने लगा, वह वहीं गिर पड़े और पवन सेन द्वारा जान से मारने की धमकी देने के बाद उनके दोस्त डरकर भाग गए.”

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में तेज़ धार वाले हथियार के इस्तेमाल की पुष्टि हुई, जिससे हत्या की आशंका मजबूत हुई.

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि चश्मदीदों के अनुसार, सेन और साहू ने धुर्वे को डंडे और चाकू से मारा था.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

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