पालघर, 10 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक अदालत ने छह वर्षीय बच्ची के अपहरण के जुर्म में एक शख्स को दो साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। अदालत ने उसकी गिरफ्तारी के महज़ चार दिन बाद ही निर्णय सुना दिया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
वसई अदालत के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट वाई ए जाधव ने कंसा सिंह (25) को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में बुधवार को दोषी पाया।
अदालत ने सिंह को दो साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाने के साथ-साथ उसपर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
वलीव थाने के वरिष्ठ निरीक्षक कैलाश बारवे ने कहा कि सिंह ने चार मार्च की रात को पीड़िता का तब अपहरण कर लिया था, जब वह अपने घर के बाहर खेल रही थी।
उन्होंने कहा कि थाने में अगले दिन शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने बच्ची की तलाश के लिए तीन टीम गठित की, जिसने छह मार्च को मुंबई के मलाड में बच्ची के होने का पता लगा लिया।
अधिकारी के मुताबिक, आरोपी ने मलाड में बच्ची को छोड़ दिया था और वह जब पश्चिम बंगाल भागने की तैयारी में था, तब उसे बांद्रा रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया गया।
आरोपी की हिरासत खत्म होने के बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया और आरोप पत्र भी दाखिल किया, जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट अदालत ने रिमांड पर भेजने की जगह उसे दोषी ठहराया और जेल की सज़ा सुना दी।
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नोमान दिलीप
दिलीप
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