बाटोद (गुजरात), आठ फरवरी (भाषा) गुजरात की एक अदालत ने बाटोद शहर में मई 2021 में नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में एक शख्स को बुधवार को 20 साल कैद की सज़ा सुनाई ।
जिला सरकारी अधिवक्ता केएम मकवाना ने बताया कि विशेष पोक्सो न्यायाधीश वीबी राजपूत की अदालत ने पिंटू सोलंकी को नाबालिग लड़की से बलात्कार का दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल कठोर कारावास की सज़ा सुनाई।
उन्होंने बताया कि अदालत ने यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत सोलंकी को पांच लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।
सोलंकी लड़की के परिवार को जानता था और उसके घर जाया करता था। 25 मई 2021 की रात, वह नाबालिग लड़की के घर पहुंचा और वहीं रुक गया। जब लड़की के माता-पिता आधी रात को उठे तो उन्होंने अपनी बेटी नहीं मिली।
मकवाना ने कहा, “ वे उसे ढूंढने जा ही रहे थे कि वह उनके पास आ गई और अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि सोलंकी ने उसे अगवा कर लिया था और उसे सुनसान जगह ले गया और वहां उसने (सोलंकी ने) उससे बलात्कार किया।”
सोलंकी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) व पॉस्को अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
भाषा नोमान पवनेश
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