नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने एयर इंडिया की एक फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर कथित तौर पर पेशाब करने वाले व्यक्ति को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है.
आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
Air India passenger urinating case of Nov 26, 2022 | Accused Shankar Mishra being taken out of IGI police station. He was arrested by Delhi police from Bengaluru last night.
He will be produced before a court today. pic.twitter.com/FBZUCFKac9
— ANI (@ANI) January 7, 2023
बता दें कि आरोपी शंकर मिश्रा ने पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट के बिजनेस क्लास में नशे की हालत में एक बुजुर्ग महिला पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया था.
दिल्ली पुलिस ने महिला द्वारा एयर इंडिया को दी गई शिकायत के आधार पर चार जनवरी को मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
एफआईआर के अनुसार, ‘26 नवंबर को एआई-102 विमान में भोजन परोसे जाने के बाद जब बत्तियां बंद की गईं तो ‘बिजनेस क्लास’ में 8ए सीट पर बैठा नशे में धुत एक पुरुष यात्री, एक बुजुर्ग महिला की सीट के पास गया और उन पर पेशाब कर दिया.’
डीसीपी (आईजीआई) रवि कुमार सिंह ने कहा, ‘दिल्ली पुलिस की एक टीम ने आईजीआईए मामले में आरोपी शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है, उसे दिल्ली लाया गया है और मामले में जांच की जा रही है.’
पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294, 354, 509, 510 और विमान कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है.
इस बीच, शंकर मिश्रा के पिता ने शुक्रवार को दावा किया कि उनके बेटे पर लगाए गए आरोप ‘पूरी तरह झूठे’ हैं.
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बयानबाजी
आरोपी मिश्रा के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल ने पीड़िता को कुछ पैसों का भुगतान किया था.
मिश्रा ने अपने वकीलों- इशानी शर्मा और अक्षत वाजपेयी के माध्यम से जारी बयान में कहा कि उसने 28 नवंबर को ही महिला के कपड़े एवं बैग धुलवा दिए थे और 30 नवंबर को उनके पास भिजवा दिए थे.
बयान में कहा गया है, ‘व्हाट्सअप पर आरोपी और पीड़ित महिला द्वारा एक दूसरे को भेजे गए मैसेज इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आरोपी ने 28 नवंबर को ही कपड़े एवं बैग साफ करवा दिए थे और 30 नवंबर को उनके पास भिजवा दिए थे.’
मिश्रा ने महिला के कुछ मैसेज साझा करते हुए दावा किया कि उन्होंने यह कथित हरकत माफ कर दी थी और शिकायत दर्ज कराने की उनकी कोई मंशा नहीं थी.
इसमें कहा गया, ‘महिला ने अपने मैसेज में इस कथित हरकत को माफ किया है और शिकायत दर्ज नहीं कराने की मंशा जताई है. महिला की शिकायत एयरलाइन द्वारा पर्याप्त मुआवजे के भुगतान के सिलसिले में है, जिसे उन्होंने 20 दिसंबर, 2022 को दर्ज अपनी शिकायत में उठाया था.’
आरोपी ने मुआवजे के तौर पर महिला को 15 हजार रुपये का भुगतान किया था, जिसे बाद में पीड़िता के परिवार ने लौटा दिया था.
बयान के मुताबिक, ‘आरोपी ने दोनों पक्षों के बीच जितने मुआवजे पर सहमति बनी, उसका (आरोपी द्वारा) 28 नवंबर को ही पेटीएम के माध्यम से भुगतान कर दिया, लेकिन करीब एक महीने बाद 19 दिसंबर को उनकी बेटी ने यह पैसे लौटा दिए थे.’
बयान में कहा गया, ‘केबिन क्रू की जांच समिति के सामने दर्ज बयान बताते हैं कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और सारी कहानी बस सुनी सुनाई बातों पर आधारित हैं. दोनों पक्षों के बीच विवाद के निपटान की केबिन क्रू द्वारा सौंपे गए बयान में पुष्टि हुई है.’
बयान में कहा गया है, ‘आरोपी को कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और वह जांच प्रक्रिया में सहयोग करेगा.’
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‘आरोप पूरी तरह झूठे’
आरोपी शंकर मिश्रा के पिता ने शुक्रवार को दावा किया कि उनके बेटे पर लगे आरोप ‘पूरी तरह झूठे’ हैं.
उन्होंने कहा, ‘यह पूरी तरह से झूठा मामला है. मेरे बेटे के अनुसार उसने खाना खाया और उड़ान के दौरान सो गया.’
उन्होंने कहा, ‘वह 34 साल का है और मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कुछ कर सकता है. उसकी पत्नी और एक बेटी भी है.’
बेंगलुरु पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी बेंगलुरु के संजय नगर में अपनी बहन के घर रह रहा था और बेंगलुरु पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में दिल्ली पुलिस की मदद की.
दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, ‘आरोपी ने महिला से उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज न कराने की मिन्नतें करते हुए कहा कि वह पारिवारिक व्यक्ति है और वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी तथा बच्चों पर इस घटना का असर पड़े.’
बुधवार को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, ‘महिला ने क्रू को बताया था कि वह पेशाब करने वाले का चेहरा नहीं देखना चाहती थी जब उसे उसके सामने लाया गया और वह रो रहा था और माफी मांग रहा था.’
वहीं, दिल्ली पुलिस ने न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान के पायलट और सह-पायलट समेत एअर इंडिया के कर्मियों को शनिवार को पेश होने के लिए कहा है.
दरअसल, मामले में पायलट और सह-पायलट समेत एअर इंडिया के कुछ कर्मचारियों को शुक्रवार को पेश होने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए.
आज सभी को सात जनवरी को सुबह 10:30 बजे पुलिस उपायुक्त (आईजीआई) के कार्यालय में तलब किया गया था.
वहीं, अमेरिकी फाइनेनशियल सर्विसेज कंपनी ‘वेल्स फार्गो’ ने शुक्रवार को बताया कि उसके कर्मी शंकर मिश्रा के खिलाफ आरोप ‘बेहद परेशान करने वाले’ हैं और उसने कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया है.
वेल्स फार्गो ने एक बयान में कहा, ‘उक्त व्यक्ति को वेल्स फार्गो ने बर्खास्त कर दिया है.’
आरोपी को देश छोड़कर जाने से रोकने के लिए उसके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था.
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एयर इंडिया ने जताया खेद
एयर इंडिया के सीईओ ने विमान में पेशाब करने की घटना के लिए माफी मांगी है.
इस बीच, एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कैंपबेल विल्सन ने इस घटना के लिए शनिवार को माफी मांगी.
उन्होंने कहा कि क्रू के चार सदस्यों तथा एक पायलट को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया गया है तथा एयरलाइन विमान में शराब परोसने की अपनी नीति की समीक्षा कर रही है.
घटना से उचित तरीके से न निपटने के लिए आलोचनाओं के बीच विल्सन ने एक बयान जारी किया.
#FlyAI: Statement from Air India CEO pic.twitter.com/xCkPSECJaa
— Air India (@airindiain) January 7, 2023
बयान में कहा गया है, ‘एयरलाइन इस मामले से बेहतर तरीके से निपट सकती थी और उन्होंने ऐसे अनुचित व्यवहार की शिकायत करने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का वादा किया.’
उन्होंने कहा, ‘एयर इंडिया उड़ान के दौरान ऐसी घटनाओं को लेकर बहुत चिंतित है जहां उपभोक्ताओं को हमारे विमान में अपने सहयात्रियों के निंदनीय कृत्यों को सहना पड़ा है. हम इन घटनाओं से दुखी हैं तथा खेद जताते हैं.’
विल्सन ने कहा, ‘एयर इंडिया यह मानती है कि वह उड़ान के दौरान तथा बाद में इन मामलों से बेहतर तरीके से निपट सकती थी और वह कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है.’
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