नई दिल्ली: उसने कथित तौर पर तीन महीने की अवधि में कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया, उसे गर्भवती किया और फिर अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसे गर्भपात की गोलियां देकर गर्भावस्था को समाप्त करने की साजिश रची – यह बातें 10वीं कक्षा की 17 वर्षीय छात्र ने कही हैं. दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत उसका बयान सोमवार को एक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया.
सोमवार को दिल्ली सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग के एक उप निदेशक और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया. नाबालिग से बलात्कार के आरोप में 51 वर्षीय वरिष्ठ अधिकारी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निलंबित कर दिया है. उन्होंने पहले किशोर न्याय बोर्ड के अधीक्षक और महिला एवं बाल विकास मंत्री के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में भी काम किया था.
दिप्रिंट से बात करते हुए, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “उसने (नाबालिग) अपने 164 के बयान में खुलासा किया कि आरोपी ने नवंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच कई बार उसके साथ बलात्कार किया. वह उसे ‘मामा’ कहती थी. उसकी पत्नी ने उसे गर्भपात की गोलियां खिला दीं.
10वीं कक्षा की छात्र का दाखिला ओपन स्कूल में हुआ था. उसके पिता, जो आरोपी के दोस्त थे, की 1 अक्टूबर, 2020 को दिल की बीमारी से मृत्यु हो गई थी.
दिल्ली पुलिस के एक सूत्र ने दिप्रिंट को बताया, ”आरोपी का परिवार और पीड़िता का परिवार एक-दूसरे को लगभग 20 साल से जानते हैं और झारखंड से हैं.”
“वे भी उसी चर्च में जाते थे. पीड़िता के पिता और आरोपी, दोनों दिल्ली सरकार के कर्मचारी, दोस्त थे. उसके पिता की मृत्यु के बाद, उसकी मां उसे आरोपी के घर छोड़ गई थी, जिसे लड़की ‘मामा’ कहकर बुलाती थी. लड़की की मां ने कहा है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बच्ची घर में अकेली थी और उसे बच्चों का साथ मिल जाता.’
आरोपी और उसकी पत्नी के दो बच्चे हैं.
हालांकि, नाबालिग ने जनवरी 2021 में किसी समय अपनी मां से कहा कि वह वापस लौटना चाहती है लेकिन उसने कभी अपनी आपबीती नहीं बताई. उस समय मां उस्मानपुर में रहती थी लेकिन बाद में वह बुराड़ी चली गई जहां आरोपी रहते हैं. सूत्र ने कहा, “अभी हाल ही में, जब लड़की को पैनिक और एंक्जाइटी के दौरे पड़ने लगे, तब मामला सामने आया. उसके उपचार और साइकी इवोल्यूशन के दौरान, एक पैटर्न था. उसके सभी बयान और खुलासे मामा की ओर निर्देशित थे और इस तरह परिवार की इस हरकत के बारे में पता चला. ” “विस्तृत जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.”
फिलहाल नाबालिग का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है.
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं और धारा 376 2f (अभिभावक होने के नाते, ऐसी महिला पर बलात्कार करना), 506 (आपराधिक धमकी), 509 के तहत बुराड़ी पुलिस स्टेशन में 13 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई थी. (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से किया गया कार्य), 323 (चोट पहुंचाना), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना), और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.
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