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Tuesday, 31 March, 2026
होमदेशपवार के खिलाफ ‘मानहानिकारक’ ट्वीट को लेकर छात्र की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई

पवार के खिलाफ ‘मानहानिकारक’ ट्वीट को लेकर छात्र की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई

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मुंबई, 13 जून (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार के खिलाफ कथित मानहानिकारक ट्वीट करने के लिए 21 वर्षीय छात्र की गिरफ्तारी को लेकर सोमवार को महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की और पूछा कि क्या सरकार आपत्तिजनक लगने वाले हर ट्वीट पर संज्ञान लेगी?

उच्च न्यायालय ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार भी नहीं चाहेंगे कि छात्र को जेल में रखा जाए।

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने लोक अभियोजक को राज्य के गृह विभाग से निर्देश लेने और यह बताने का निर्देश दिया कि क्या वह फार्मेसी छात्र की रिहाई के लिए अनापत्ति पत्र देने को तैयार हैं।

अदालत छात्र निखिल भामरे द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसके खिलाफ दर्ज मामलों को चुनौती देने के साथ ही तत्काल रिहाई का अनुरोध किया गया था।

अदालत ने भामरे द्वारा किए गए ट्वीट पर गौर करने के बाद कहा कि इनमें किसी का नाम नहीं लिया गया है।

भाषा शफीक पारुल

पारुल

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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